ईदगाह में गणेशोत्सव लेकर HC और SC के फैसलों के पीछे क्या तर्क हैं आज का दिन

   आजतक रेडियो पर हम रोज लाते हैं देश का पहला मॉर्निंग न्यूज़ पॉडकास्ट आज का दिनजहां आप हर सुबह अपने काम की शुरुआत करते हुए सुन सकते हैं आपके काम की खबरें और उन पर क्विक एनालिसिस. साथ ही, सुबह के अखबारों की सुर्खियां और आज की तारीख में जो घटा, उसका हिसाब किताब. जानिए, आज के एपिसोड में हमारे पॉडक पॉडकास्टर अमन गुप्ता किन खबरों पर बात कर रहे हैं?

 कर्नाटक: ईदगाह में गणेशोत्सव लेकर क्या है विवाद?  आज गणेश चतुर्थी है. हिन्दू मान्यताओं के मुताबिक इस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था लिहाज़ा, इसे त्योहार की तरह मनाने का चलन है. लेकिन कल इसके इर्द-गिर्द एक विवाद हो गया  विवाद की वजह बना कर्नाटक हाईकोर्ट का एक फैसला. जिसमें उन्होंने ये इज़ाज़त  कि बेंगलुरु के एक ईदगाह मैदान का इस्तेमाल गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाने के लिए किया जा सकता है. इसके बाद कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक चर्चा शुरू हो गई. सुप

 सुप्रीम कोर्ट अर्जेंट हियरिंग के लिए मामला पहुंचा.  वहां पहले जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया  धूलिया की बेंच ने सुनवाई की लेकिन दोनों एक नतीजे पर नहीं पहुंच पाएं. इसके बाद चीफ जस्टिस  यू. यू. ललित ने तीन जजों की एक बेंच का गठन किया.

जिसमें जस्टिस इंदिरा बैनर्जी, ए एस ओका और एम एम सुंदरेश शामिल थे. सुनवाई के बाद कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया और कहा कि ईदगाह के जमीन पर गणेश चतुर्थी नहीं मनाया जा सकता. सवाल है कि दोनों हाईकोर्ट का ये जो अलग-अलग फैसला आया, एक ही दिन, उसका आधार क्या था और हमें इसको किस तरह समझना जानिए  

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