वाराणसी :चर्चित मौलाना जरजिस को आज वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है।

रेप और ब्लैकमेल सहित अन्य आरोपों में दर्ज मुकदमे में दोषी इटावा के चर्चित मौलाना जरजिस को आज वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उसे कोर्ट ने 10 हजार रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया है। इससे पहले बुधवार को कोर्ट ने मौलाना जरजिस को दोषी करार दिया था।

जानिया अब मौलाना जरजिस के खिलाफ यह मुकदमा 17 जनवरी 2016 को वाराणसी के जैतपुरा थाने में दर्ज किया गया था। वहीं, मौलाना जरजिस कोर्ट में पेश किए जाने से पहले कचहरी परिसर में हंस रहा था। पत्रकारों से उसने कहा कि उसके साथ गलत हुआ है। वह जिला अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगा।

तकरीर करने आता था बनारस

 मौलाना जरजिस वाराणसी में धार्मिक जलसों में तकरीर करने के लिए आता था। उस दौरान वह वाराणसी के होटलों में रुकता था। तकरीर के लिए आने के दौरान ही वर्ष 2013 में उसका परिचय मौलाना जरजिस से हुआ था। मौलाना जरजिस ने उसे एक होटल में बुलाया था।होटल में मौलाना जरजिस ने उसके साथ रेप किया था और उसका अश्लील वीडियो बना लिया था। इसके बाद निकाह का झांसा देकर मौलाना जरजिस ने उसके साथ अलग-अलग होटलों में कई बार दुष्कर्म किया था। 19 नवंबर 2015 को मौलाना जरजिस पीड़िता के घर जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था।

विरोध करने पर समाज में बदनाम करने के साथ ही जान से मारने की धमकी दिया था। इसके बाद भी मौलाना जरजिस ने उसके साथ निकाह नहीं किया। काफी प्रयास के बाद भी जब मौलाना जरजिस ने पीड़िता की नहीं सुनी तो उसने वाराणसी के एसएसपी के यहां प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की गुहार लगाई थी। एसएसपी के निर्देश पर जैतपुरा थाने में मौलाना जरजिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था।

आज सजा पर हो रही सुनवाई

हलाकि वकील अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता व 4 गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मौलाना जरजिस को रेप सहित अन्य आरोपों में दर्ज मुकदमे में दोषी करार दिया है। दोषी करार दिए जाते ही आरोपी मौलाना जरजिस को कल न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था।आज कोर्ट ने मौलाना जरजिस को 10 साल की कैद और 10 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना न देने पर उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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