आचार संहिता के उल्लंघन में विधायक वीरेंद्र यादव सहित 15 लोगों को कोर्ट ने सुनाई 15 दिन की सजा
आचार संहिता के उल्लंघन में विधायक वीरेंद्र यादव सहित 15 लोगों को कोर्ट ने सुनाई 15 दिन की सजा
गाजीपुर।मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शरद कुमार चौधरी की अदालत ने सोमवार को वर्तमान विधायक जंगीपुर सहित 15 लोगो को 15- 15 दिन की कारावास और 200-200 रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार 16 फरवरी 2017 को जंगीपुर थाना के उपनिरीक्षक मायापति पाण्डेय अपने हमराहियों के साथ 4 बजे शाम गस्त पर थे तभी उन्होंने देखा कि गाजीपुर मऊ मेन रोड पर ही जंगीपुर विधायक डॉ वीरेन्द्र यादव अपने समर्थक राजेन्द्र यादव, विजय यादव, चंद्रभान गुप्ता, विक्रमा यादव, राधेमुनि यादव, बाड़ू यादव, कंजय उर्फ संजय यादव तथा 200 अज्ञात लोग मेन रोड पर ही जलूस के रूप समाजवादी पार्टी का झंडा लिए नारेबाजी करते हुए यादव मोड़ की तरफ से मंडी की ओर आ रहे थे,
जलूस की वीडियोग्राफी आरछि से कराते हुए सपा प्रत्याशी और जुलूस में शामिल लोगों से जुलूस का अनुमति पत्र मांगने पर, नही दिखा सके, डॉ वीरेंद्र यादव और उनके लोगों को समझाया गया, लेकिन वो लोग नहीँ माने, जिसके चलते अवागमन पूरी तरफ से बाधित हो गया, गाडियों की लंबी लाइने लग गई,
तहरीर के आधार पर उपरोक्त 8 लोगों के विरुद्ध व 200 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा धारा 188,171च,341IPC में दर्ज हुआ और दौरान विवेचना उपरोक्त 8 लोगो सहित संजय वर्मा, लालजी गुप्ता, मोहन यादव, विवेक वर्मा, विमल वर्मा, नरेंद्र यादव व राजेन्द्र यादव के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय पेश किया गया।