आपके मोबाइल में भी आ गई ये क्लिप तो हो जाएगी बहोत बड़ी प्रॉब्लम …
चाइल्ड पोर्नोग्राफी – बच्चों की अश्लील सामग्री बनाने और उसको प्रसारित करने के मामले में देशभर में अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। इसको लेकर राजस्थान सहित कई राज्यों में कार्रवाई की जा रही है। इसी को लेकर उदयपुर में बीते 15 दिन में चार केस सामने आए हैं। छापेमारी की कार्रवाई राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, पंजाब, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडू और हिमाचलप्रदेश में चल रही है।
देश में 25-30 लाख केसजांच एजेंसियों के आंकड़ों के अनुसार देश में बीते चार साल में ऑनलाइन बच्चों के यौन उत्पीडऩ के 25 से 30 लाख से अधिक केस हैं। इसमें 80 फीसदी केस में 14 साल से कम उम्र की लड़कियां थीं। इनको देखकर सीबीआई ने देश में ऑनलाइन बाल यौन उत्पीडऩ सामग्री के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ अभियान चलाया। कई वेबसाइट पर निगरानी रखी गई और लगातार कार्रवाई की जा रही है।
भारत में चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपराध है। आइटी अधिनियम की धारा 67 के तहत चाइल्ड पोर्नोग्राफी को अपराध घोषित किया गया है। इस मामले में दोषी पाए जाने पर सजा का प्रावधान है। पहली बार अपराध करने पर 5 साल जेल और 10 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। इसके बाद अपराध करने पर 7 साल जेल और 10 लाख रुपए जुर्माना की सजा का प्रावधान है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (पोक्सो) में भी बाल अश्लीलता के संबंध में सजा का प्रावधान है। पोक्सो अधिनियम की धारा 14 के अनुसार यौन गतिविधियों में बच्चे की भागीदारी और बच्चे के अभद्र चित्रण सहित किसी भी प्रकार का प्रयोग करना अपराध है। केंद्र सरकार ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी की साढ़े तीन हजार से अधिक वेबसाइटों ब्लॉक की है।
ऐसे केस आ रहे है सामने
– प्रतापनगर थाना पुलिस ने नेशलन क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की सूचना पर बोहरा गणेश क्षेत्र निवासी मनोज सिंह नामक युवक के खिलाफ 12 जनवरी को केस दर्ज किया था। आरोपी ने अपने मोबाइल से बच्चों का अश्लील वीडियो अन्य मोबाइल पर सेंड किया। मामले में जांच की जा रही है।
– हिरणमगरी पुलिस ने सेक्टर 5 निवासी हेमंत नामक युवक के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसमें भी नेशलन क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की सूचना पर कार्रवाई की गई थी। ब्यूरो को सूचना थी कि युवक ने बच्चों के पोर्न वीडियो अन्य को सेंड किए। एसओजी की ओर से मामला दर्ज करवाया गया।
– भूपालपुरा थाना पुलिस ने चाइल्ड पॉर्नोग्राफी के मामले में केस दर्ज किया। एएसआइ रतनसिंह ने केस दर्ज किया। इसमें कृष्णपुरा निवासी हिमेश कुमार पुत्र पवन कुमार मुशा को आरोपी बनाया गया है। इसमें फेसबुक के माध्यम से और दो अन्य मोबाइल से बच्चों की अश्लील वीडियो क्लिप वायरल करना बताया।
– एक केस फतहनगर थाने में एएसआइ भंवरसिंह ने दर्ज कराया है। बताया कि वार्ड नम्बर 5 भील मोहल्ला सनवाड़ निवासी इंद्रमल भील पुत्र उदाजी भील को आरोपी बनाया गया है। बताया गया कि आरोपी ने अपने मोबाइल से चाइल्ड पोर्नोग्राफी का वीडियो अपलोड कर अन्य लोगों को सेंड किया।