जिला प्रशासन पुलिस का कारनामा, बिना जांच किए पुलिस कभी भी कर सकती है गाड़ी का नीलाम ।
रोहतास – रूपेश कुमार की रिपोर्ट,
अगर आप गाड़ी मालिक है तो हो जाइए सावधान वरना आपका गाड़ी बिहार के प्रशासन पुलिस कभी भी कर सकती है नीलाम
जी हां, अगर आप गाड़ी ऑनर है तो आपको यह सचेत करने वाली खबर है क्योंकि बिहार के प्रशासन पुलिस बिना जांच पड़ताल के वाहन नीलाम करने नोटिस थमा देगी ऐसा ही कुछ बांका जिला के प्रशासन पुलिस ने कर दिखाया है ।
मामला रोहतास जिला से जुड़ा हुआ है आपको जानकारी दूं कि 22 अक्टूबर 2021 को बांका जिला के सुईया थाना के पुलिस ने ट्रक संख्या UP 65 AR 4292 शराब लोड जप्त कर थाना कांड संख्या 81 दर्ज किया है रोहतास जिला सासाराम के मदन मोहन तिवारी के नाम से उक्त ट्रक रजिस्टर्ड है उक्त ट्रक बिहार राज्य खाद्य निगम में अनाज ढोने का कार्य करता है बांका जिला के सुईया थाना की पुलिस ने जिस तिथि को उक्त नंबर का ट्रक जप्त करने की एफ आई आर दर्ज की है उसी तिथि को मदन मोहन तिवारी का उक्त नंबर का ट्रक रोहतास जिला में बिहार राज्य खाद्य निगम का अनाज ढोने का कार्य किया है
बिहार राज्य खाद्य निगम में रजिस्टर्ड वाहनों में जीपीएस सहित हाई सिक्योरिटी का व्यवस्था है बड़ी बात है कि बांका जिला के सूईया थाना के पुलिस जिस ट्रक को जप्त किया है उसका चेचिस इंजन नंबर भी जांच करना मुनासिब नहीं समझा और मोबाइल के एप्स से मालिक का नाम देखकर मध निषेध के तहत नीलाम होने वाले वाहनों की सूची में डाल दिया ।
जो बाका अनुमंडल दंडाधिकारी के यहां से नीलामी के लिए उक्त नंबर का मूल ऑनर मदन मोहन तिवारी के पास 5 जनवरी 2022को डाक से उक्त पत्र मिल गया ऐसे में नीलामी पत्र को देख वाहन स्वामी कुछ देर के लिए बहुत शकबक रह गए क्योंकि उक्त वाहन कभी बांका गया ही नहीं है ।
सवाल उठता है कि आखिर बांका जिले के सुईया प्रशासन पुलिस ने इतनी लापरवाही किसके दबाव में की गाड़ी के इंजन चेचिस नंबर जांच सत्यापन क्यों नहीं की इस सवाल का जवाब देने वाले फिलहाल तो कोई नहीं है लेकिन इतना स्पष्ट है कि नोटिस आने के बाद मूल वाहन स्वामी की परेशानी इस कोरोना काल में कड़ाके शीतलहर के बीच गर्मी पैदा कर दिया है जिससे स्पष्ट कहा जा सकता है बिहार के प्रशासन पुलिस कभी भी आपका वाहन को कर सकती है बिना जांच पड़ताल के नीलाम तो आप हो जाइए सावधान।