झारखंड सरकार ने 4 फ़रवरी से स्कूल खोलने कि संभावना जताई है , पढ़िए पूरी बात ….
झारखंड सरकार ने राज्य में स्कूल, कॉलेज व कोचिंग संस्थानों को खोलने का निर्णय लिया है। इसके तहत राज्य के 17 जिलों में कक्षा 1 से कॉलेज तक की सभी कक्षाएं, सात जिलों में नौवीं से ऊपर की सभी कक्षाएं खुलेंगी। कॉलेज, कोचिंग एवं ट्रेनिंग संस्थान भी खुल जाएंगे। आपदा प्रबंधन द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी होने के बाद स्कूली शिक्षा विभाग स्कूल खोलने का आदेश जारी करेगा।
अधिकारिक सूत्रों के अनुसार शुक्रवार से राज्य में स्कूल खुलने की संभावना है। यह भी तय किया गया कि शादी समारोह में अब 200 तक की संख्या में लोग शामिल हो सकेंगे। सरकारी और निजी कार्यालयों में अब 100 प्रतिशत उपस्थिति रहेगी। बगैर दर्शक के स्टेडियम व अन्य स्थानों पर सभी तरह की खेल गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी गई है।
आम बाजार पूर्व की तरह रात 8 बजे तक ही खुलेंगे, जबकि आवश्यक उपभोक्ता सामग्री की दुकानें सामान्य दिनों की तरह खुलेंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक के बाद इसकी जानकारी आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने दी।
23 माह से बंद हैं प्राथमिक स्कूल
राज्य में 17 मार्च 2021 से ही प्राथमिक स्कूल बंद हैं। पहली से पांचवीं कक्षा तक के स्कूल नहीं खुले। हालांकि पांच अगस्त 2021 नौवीं से 12वीं कक्षा और 24 सितंबर 2021 को छठी से आठवीं तक की कक्षा भी शुरू की गई थीं। फिर कोरोना की तीसरी लहर आते ही स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को बंद कर दिया गया।
जानिए, कहां मिली छूट और कहां होगी पाबंदी
सरकारी कार्यालय: आपदा प्रबंधन प्राधिकार के फैसले के तहत अब सरकारी और निजी कार्यालयों में अब 50 प्रतिशत की जगह 100 प्रतिशत उपस्थिति होगी।
रेस्तरां, बार, सिनेमा व मॉल :रेस्तरां, बार, सिनेमा हॉल, दुकान एवं शॉपिंग मॉल में एक समय में अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही लोग जमा होंगे।
जिम, स्वीमिंग पूल, स्टेडियम: जिम, स्वीमिंग पूल और स्टेडियम खुलेंगे। बिना दर्शक के सभी तरह की खेल-कूद गतिविधियां या प्रतियोगिताओं की मिली अनुमति।
रात 8 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें: रेस्तरां, बार, दवा की दुकानें व पेट्रोल पंप छोड़ कर अन्य सभी दुकानें पूर्व की तरह रात 8 बजे तक ही खुलेंगी।
ऑफलाइन परीक्षा की भी अनुमति
केंद्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित होने वाली सभी तरह की परीक्षाओं की ऑफ लाइन अनुमति दी गई है। इसी तरह खुलने वाले सभी तरह की कक्षाओं की भी ऑफ लाइन परीक्षा होगी।
रोक… सभी पार्क और पर्यटन स्थल अभी भी बंद रहेंगे, मेला और प्रदर्शनी पर भी रोक रहेगी।
प्रतिबंध: 200 से अधिक के जुटान पर
खुले में 200 से अधिक लोगों की जुटान पर प्रतिबंध रहेगा। बंद जगहों पर भी अधिकतम 200 या क्षमता का 50 प्रतिबंध, दोनों जो कम हो, लोग जमा होंगे। शादी समारोह में 200 लोग शामिल हो सकेंगे।