दो बलात्कारियों को 10-10 साल की सजा | वहीं दूसरे ने मूकबधिर महिला को खेत में ले जाकर किया था बलात्कार; पढ़े पुरी खबर

 वहीं दूसरे ने मूकबधिर महिला को खेत में ले जाकर किया था बलात्कार

जानिए मीडिया सेल प्रभारी विनोद कुमार अहिरवार ने जानकारी देते हुए बताया 6 साल पहले शहर की एक कॉलोनी में रहने वाली नाबालिग छात्रा को युवक ने शादी का झांसा देकर उसका बलात्कार किया था। बुधवार को न्यायालय में तृतीय अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है।

अब जिला लोक अभियोजन अधिकारी आशाराम रोहित ने बताया कि गत 3 अप्रैल 2017 को शहर की विष्णुपुरी कॉलोनी में रहने वाली कक्षा 12 वीं की छात्रा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। युवती ने बताया कि अनिल उर्फ अन्नू पिता मुकेश प्रजापति (28निवासी खेडीपुरा ने उसके स्कूल )जाने के दौरान उससे दोस्ती की थी। इसके बाद उसने कहा था

पीड़िता के पिता को भेज दिया था,

कि वह उससे शादी करना चाहता है। 16 दिसंबर 2016 की रात 11 बजे अनिल छात्रा को उसके घर ले गया था। जहां उसने युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। वह शादी का झांसा देकर लगातार उसका यौन शोषण करता रहा। जब युवती ने उसे शारीरिक संबंध बनाने से मना किया तो अनिल ने उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद 27 मार्च 2017 की सुबह जब वह स्कूल जा रही थी।

  दौरान अनिल ने उसे रोक लिया और कहने लगा कि उससे कुछ बात करना है। झूठ बोलकर वह खेड़ीपुरा में स्थित एक मकान में ले गया था और वहां पर उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद आरोपी अनिल ने युवती से कहा था कि अगर वह किसी को यह सब बताएगी तो उसे बदनाम कर देगा और उसके परिवार को जान से खत्म कर देगा। उसके बाद 1 अप्रैल 2017 को पोस्टमैन एक डाक घर देकर गया था। उस डाक को युवती के भाई महेन्द्र कुमार ने खोलकर देखा तो अनिल का भेजा गया एक लिखित लेटर और मेमोरी कार्ड मिला। युवती के भाई व पापा ने जब वीडियो देखा तो छात्रा ने उसके साथ हुए घटनाक्रम के बारे में बताया।

जानिए इसके बाद वह परिजनों के साथ थाने जाकर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय में जिसकी सुनवाई करते हुए तृतीय अपर सत्र न्यायालय पाक्सो एक्ट ने आरोपी अनिल को दोषी पाते हुए धारा 376 (2) में 10 साल का कठोर कारावास और 500 रुपए का अर्थदंड, धारा 506 में 1 साल का कठोर कारावास व 100 रुपए का अर्थदंड व धारा 5 / 6 पाक्सो एक्ट की धारा में 10 साल का कठोर कारावास 1000 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया गया।

  

मूकबधिर महिला को हवस का शिकार बनाने वाले को 10 साल की सजा

इसी प्रकार जिले के ग्राम सुखरास में 5 साल पहले एक मूकबधिर महिला को हवस का शिकार बनाने वाले आरोपी को न्यायालय ने 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड की राशि से दंडित किया। शासन की ओर से प्रकरण की पैरवी करने वाले अतिरिक्त लोक अभियोजक विपिन सोनकर ने बताया कि 7 सितंबर 2017 की रात 2 बजे आरोपी राहुल पिता केवलराम ( 32) साल निवासी सुखरास ने गांव में रहने वाली एक मूकबधिर के घर में घुस गया था |

 अब  बाद आरोपी महिला को उठाकर घर के पीछे बने खेत में ले गया था। वहां आरोपी ने महिला का बलात्कार किया था। महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। इसके बाद बुधवार को न्यायालय में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाते हुए उसके खिलाफ धारा 450 में 5 साल की सजा और 1 हजार रुपए का अर्थदंड, धारा 376 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 1 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किया।

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