पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 12 करोड़ लाभार्थी किसानों के लिए ताजा अपडेट है।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 12 करोड़ लाभार्थी किसानों के लिए ताजा अपडेट है। खबर है कि नवरात्रि में कभी भी पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त जारी की सकती है, इसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। संभावना है कि केद्र सरकार की ओर से 12वीं किस्त का पैसा 30 सितंबर तक खातों में भेजा जा सकता है।

अगली किस्त के लिए पीएम किसान पोर्टल की अधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर भी अपडेट चेक करते रहे।दरअसल, पीएम किसान योजना का लाभ करीब 12.50 करोड़ किसानों को मिलता है। इसमें पात्र क‍िसानों को सालाना 6 हजार रुपये द‍िए जाते हैं, जो क‍ि 2-2 हजार की तीन क‍िस्‍तों में म‍िलते हैं।

योजना के नियम तहत, पहली किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच दी जाती है। दूसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच में आती है। वहीं, तीसरी किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच आती है।

अबतक 11 किस्त जारी हो चुकी है और संभावना है कि सितंबर के अंत या अक्टूबर के पहले सप्ताह में कभी भी 12वीं जारी की जा सकती है। हालांकि, सरकार की तरफ से अभी पैसों को ट्रांसफर करने की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। खबर है कि भूलेखों के सत्यापन के काम और ई-केवायसी ना होने के चलते 12वीं किस्त के जारी होने में देरी हो रही थी।

वही सरकार फर्जी लाभार्थियों की भी पहचान कर रही है। ऐसे किसानों के आवेदन को रद्द किया जा रहा है।यूपी के मेरठ मंडल में करीब 4.90 लाख किसान ई केवायसी, आधार नंबर और मोबाइल नंबर अपडेट न करना और जांच में अपात्र किसानों का नाम सामने आने पर बाहर कर दिए गए है।

चेक करें PM Kisan योजना पर ताजा अपडेट्स
सबसे पहले pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
अब ‘Farmers Corner’ के ऑप्शन पर क्लिक करें।
इसके बाद लाभार्थी सूची (Beneficiary Status) पर क्लिक करें।
अब अपने राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव का नाम दर्ज करें।
फिर ‘Get Report’ ऑप्शन पर क्लिक करने पर पूरी लिस्ट खुलेगी।
किसान इस लिस्ट में आप अपनी किस्त का विवरण देख सकते हैं।
ये अपात्र घोषित

पत्नी और पति दोनों को एक साथ योजना का फायदा नहीं मिलेगा।
पिता और पुत्र दोनों एक जमान पर योजना का लाभ एक साथ नहीं ले सकते हैं।
किसी किसान की मृत्यु के बाद किसान के परिजन को इसका लाभ नहीं मिलेगा। परिजन को दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा।

ईपीएफओ या आईटीआर दाखिल (ITR Filing) करने वले व्यक्ति को नहीं मिलेगा योजना का लाभ।
संवैधानिक पद वाले व्यक्ति को नहीं मिलेगा इस योजना का फायदा।
सरकारी कर्मचारी को भी नहीं मिलेगा योजना का फायदा।
अगर आपको 10,000 रुपये से अधिक का पेंशन मिलता है तो लाभ नहीं मिलेगा।

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