प्रयागराज :डिग्री के आधार पर बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में नौकरी पाने वाले शिक्षकों की याचिका सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है
प्रयागराज। आगरा विश्वविद्यालय की वर्ष 2005 की फर्जी और टेम्पर्ड कूटरचित बीएड डिग्री के आधार पर बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में नौकरी पाने वाले शिक्षकों की याचिका सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने 16 सितंबर को कई जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर याचिका में शामिल ऐसे शिक्षकों की सूचना मांगी है
जिनका नाम एसआईटी की ओर से उपलब्ध कराई गई संशोधित सीडी में फर्जी या टेम्पर्ड की श्रेणी में नहीं हैं। सचिव ने मार्च 2021 में ऐसे 812 शिक्षकों की सेवा समाप्ति का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में सचिव ने बीएसए को निर्देशित किया था कि इन फर्जी शिक्षकों की सेवा समाप्ति करते हुए एफआईआर दर्ज कराने को कहा था।