माफिया मुख्तार अंसारी पर जानलेवा हमले के मामले में ब्रजेश सिंह की जमानत मंजूर,13 साल बाद डॉन जेल से आएगा बाहर
माफिया मुख्तार अंसारी पर जानलेवा हमले के मामले में ब्रजेश सिंह की जमानत मंजूर,13 साल बाद डॉन जेल से आएगा बाहर
प्रयागराज।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी पर हुए जानलेवा हमले के मामले में माफिया डॉन ब्रजेश सिंह की जमानत अर्जी बुधवार को मंजूर कर ली है।ये आदेश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र ने दिया है। 2009 से ब्रजेश सिंह इस मामले में जेल में बंद है।ब्रजेश सिंह और अन्य लोगों के खिलाफ गाजीपुर जिले के महबूबाबाद थाने में जानलेवा हमला और हत्या सहित आईपीसी की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
बरहाल इस मामले में जमानत मिलने के बाद भी माफिया डॉन ब्रजेश सिंह के जेल से बाहर आने पर अभी संशय है।कई साल तक फरार रहने के बाद ब्रजेश सिंह को उड़ीसा से 2007 में पकड़ा गया था और तब वाराणसी की जेल में बंद है।
माफिया डॉन ब्रजेश सिंह पर अपने साथियों के साथ मिलकर माफिया मुख्तार अंसारी के काफिले पर जानलेवा हमला करने का आरोप है।इस हमले में मुख्तार अंसारी के गनर की मौत हो गई थी और कई अन्य लोग घायल हुए थे।
जमानत के समर्थन में याची की ओर से कहा गया कि वह इस मामले में 2009 से जेल में बंद है।इससे पूर्व उसकी पहली जमानत अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी।इसके साथ ही कोर्ट ने विचारण न्यायाधीश को निर्देश दिया था कि मुकदमे का विचारण में एक वर्ष के अंदर सभी गवाहों की गवाही पूरी कर ली जाए और ट्रायल पूरा किया जाए।
इसकी अवधि बीतने के बाद भी सिर्फ एक ही गवाह का बयान दर्ज कराया जा सका है। यह भी कहा गया कि याची के खिलाफ 15 आपराधिक मामलों का अपराधिक इतिहास है।इनमें से अधिकतर में वह बरी हो चुका है। सिर्फ तीन मुकदमों में विचारण चल रहा है।
जिनमें से दो मुकदमों में वह जमानत पर है। सिर्फ इस एक मामले में उसे जमानत नहीं मिली है। मुकदमे का ट्रायल जल्द पूरा होने की उम्मीद नहीं है।
राज्य सरकार और मुख्तार अंसारी की ओर से जमानत अर्जी का विरोध किया गया। कहा गया कि याची के खिलाफ 41 आपराधिक मुकदमे हैं।उसे जेल से रिहा करना उचित नहीं है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर माफिया डॉन ब्रजेश सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।