एमपी/एमएलए एफटीसी कोर्ट ने निवर्तमान एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल को सुनाई सजा

एमपी/एमएलए एफटीसी कोर्ट ने निवर्तमान एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल को सुनाई सजा

प्रतापगढ़ में कुंडा सीट से विधायक और पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के करीबी व रिस्तेदार MLC अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल को MP/MLA कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। मंगलवार को एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह को फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस लेने के मामले में कोर्ट ने एक दिन के लिए जेल भेजने का आदेश दिया था।

कोर्ट के बाहर पुलिस बल तैनात

प्रतापगढ़ में एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुनवाई के लिए MP/MLA कोर्ट बलरामदास की अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान जज ने उनको 7 साल की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। पिछले हफ्ते एफटीसी द्वितीय कोर्ट ने दोष सिद्ध कर बुधवार को फैसला सुनाने की डेट तय की थी। वहीं आदेश आने के बाद कोर्ट के बाहर गहमा-गहमी का माहौल बन गया है। इससे भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।

बता दें कि, साल 1997 में फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस लेने का मामला सामने आया था। इस पर तत्कालीन कोतवाल डीपी शुक्ला ने नगर कोतवाली में फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस लेने के मामले में अक्षय प्रताप पर मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।

पत्नी ने एमएलसी के लिए भरा नामाकंन

अक्षय प्रताप सिंह की पत्नी मधुरिमा सिंह ने एमएलसी चुनाव के लिए सोमवार को नामांकन भरा था। निवर्तमान एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी की पत्नी मधुरिमा सिंह, जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष डॉ. केएन ओझा, रामदयाल वर्मा और राजेंद्र मौर्य (गंभीरा) ने निर्दलीय और पूर्व विधायक हरिप्रताप सिंह ने भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया। सपा प्रत्याशी विजय बहादुर यादव के प्रस्तावक ने सोमवार को एक और सेट में नामांकन पत्र दाखिल किया।

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