अपनी बीवी से बलात्कार – पति को 20 साल की सजा पढ़िए पूरी ख़बर।
Husband wife Sex News – एक पति को अपनी ही बीवी से बलात्कार के मामले में कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है, ये मामला सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, लेकिन यही सच है, कोर्ट में भी बीवी और ससुर ने मिलकर पति के पक्ष में बयान दिया, लेकिन कोर्ट ने पति द्वारा किए गए कृत्य को गंभीर अपराध मानते हुए सजा सुनाई है।
दरअसल ये मामला साल 2021 का है, जब एक 16 वर्षीय लडक़ी अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई थी, इस मामले में नाबालिग के पिता ने थाने पर गुमशुदगी दर्ज कराई थी, इसके बाद नाबालिग के पिता ने आरोपी लडक़े के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करा दी थी, जिसमें बताया था कि आरोपी उनकी बेटी को बहला फुसलाकर ले गया है। इसके बाद आरोपी बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार हुआ और जब वह जमानत पर छूटा तो दोनों ने शादी कर ली, इसके बाद कोर्ट में लडक़ी और उसके पिता अपने बयानों से मुकर गए, क्योंकि अब आरोपी और उनकी नाबालिग लडक़ी की शादी हो चुकी थी, ऐेसे में अब वे पति-पत्नी हो गए हैं, लेकिन कोर्ट ने नाबालिग के साथ बलात्कार को गंभीर अपराध मानते हुए आरोपी को 20 साल की सजा और 700 रुपए के जुर्मान की सजा सुनाई है। आईये जानते हैं क्या है पूरा मामला।
खास बात यह है कि न्यायालय में सुनवाई के दौरान नाबालिग अपने बयानों से मुकर गई थी। यही नहीं उसके पिता ने भी अपने बयानों से पलटी मार दी थी। कोर्ट ने बरामद होने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने हुए नाबालिग के कथन और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी माना। हालांकि, आरोपी और पीड़िता की शादी हो गई है। मामले में फैसला पॉक्सो मामलों की विशेष न्यायाधीश वर्षा शर्मा ने सुनाया। वहीं शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ ममता दीक्षित ने की। यह मामला कई पेचीदगियों से भरा रहा। बच्ची के पिता ने पहले ही आरोपी से उसकी सगाई कर दी थी और दोनों बातचीत भी करते थे। नाबालिग से बलात्कार के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 20 साल की सजा तथा 700 रुपए जुर्माने से दंडित किया है।
बलात्कार की एफआइआर और आरोपी के गिरफ्तार होने के बाद जब वह जमानत पर छूटा तो दोनों की शादी भी कर दी गई। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने 16 वर्ष की बच्ची से संबंध बनाए। ऐसे मामलों में नाबालिग की सहमति कोई मायने नहीं रखती है, इसलिए आरोपी को दुष्कर्म का दोषी माना गया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान नाबालिग ने कहा कि वह आरोपी को जानती है, जिससे उसकी सगाई भी हुई थी।
घटना दिनांक को नाहरगढ़ के पास अपने बड़े जीजाजी के साथ बाइक से घूमने चली गई थी। इस बीच पीड़िता के पिता ने थाने पर रिपोर्ट लिखा दी थी। जब पिता को पता चला कि वह अपनी बहन के यहां है तो पिता उसको लेने आ गए और उसे लेकर थाना फतेहगढ़ गए थे, जहां पुलिस ने पीड़िता के कथन कराए थे। जिसमें पीड़िता ने कहा कि वह अपने घर से बिना बताए गई थी। पीड़िता ने यह भी कहा कि उसके पिता ने आरोपी से शादी करने से मना कर दिया था, जबकि पीड़िता आरोपी से ही शादी करना चाहती थी। पीड़िता ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी उसे बाइक से छबड़ा ले गया था। बचाव पक्ष के पूछे जाने पर पीड़िता ने कहा कि उसके पिता ने आरोपी के खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखाई थी और वह यह स्वीकार करती है कि उसके पिता आरोपी से शादी नहीं करवा रहे थे, इसलिए वह घर से भाग गई थी। न्यायालय ने बरामद होने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए नाबालिग के कथनों को महत्वपूर्ण साक्ष्य माना। इन कथनों में नाबालिग ने बताया था कि उसके घरवालों ने आरोपी से उसकी सगाई की थी। सगाई के बाद पीड़िता आरोपी से फोन पर बात किया करती थी और पीड़िता आरोपी के साथ छबड़ा चली गई थी, लेकिन पुलिस वाले उसे लेने पहुंच गए।
दुष्कर्म का यह मामला वर्ष 2021 का है। 11 नवंबर को 16 वर्षीय नाबालिग लड़की बिना बताए अपने घर से चली गई। पिता ने थाने पर उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। 14 नवंबर को उसके पिता ने आरोपी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट कराई। जिसमें बताया कि आरोपी उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया था। पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर जांच शुरू की। 27 नवंबर को पुलिस ने नाबालिग को राजस्थान के छबड़ा इलाके से बरामद कर लिया और उसे फतेहगढ़ ले आई। यहां मजिस्ट्रेट के सामने नाबालिग के बयान दर्ज कराए गए। पुलिस ने विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।