Jaunpur News:आरटीआई के तहत सूचना न देने पर ग्राम विकास अधिकारी पर राज्य सूचना आयोग ने पच्चीस हज़ार का लगाया जुर्माना

आरटीआई तहत मांगी गई सूचना न देने पर ग्राम विकास अधिकारी पर राज्य सूचना आयोग ने पच्चीस हज़ार का लगाया जुर्माना

मडियाहू/जौनपुर:आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना को नजरअंदाज करना ग्राम विकास अधिकारी पर भारी पड़ गया। राज्य सूचना आयोग के द्वारा उक्त ग्राम विकास अधिकारी पर पच्चीस हज़ार रूपये का जुर्माना लगाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार विकास क्षेत्र के गहनी निवासी लुरखुर प्रजापति ने सूचना का अधिकार के तहत अपने ग्राम सभा में कराए गए विकास कार्यों का आय व्यय विवरण व परिसंपत्ति रजिस्टर के विवरण की जानकारी स्थानीय जन सूचना अधिकारी से मांगी थी। परंतु स्थानीय जन सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को किसी भी प्रकार सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई जिस पर आवेदक सूचना अधिकारी के विरुद्ध राज्य सूचना आयोग में अपील किया। आयोग द्वारा जन सूचना अधिकारी को आयोग के समक्ष प्रस्तुत होकर अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस निर्गत किया था। इसके बावजूद जन सूचना अधिकारी ने आयोग के आदेशों को संज्ञान में नहीं लिया इस पर राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस को गंभीरता पूर्वक न लेने व पर्याप्त अवसर देने के बावजूद सूचनाओं में विलंब के संबंध में अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने का दोषी मानते हुए जन सूचना अधिकारी गहनी ग्राम सभा के ग्राम विकास अधिकारी मनीष कुमार श्रीवास्तव के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत पच्चीस हजार रुपए का अर्थदंड अधिरोपित करते हुए उनके वेतन से उक्त अर्थदंड की वसूली का आदेश पारित किया।

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