Jaunpur News:दुष्कर्म के आरोपी को हुआ आजीवन कारावास,शौचालय में बच्ची से किया गया था दुष्कर्म

Jaunpur News:दुष्कर्म के आरोपी को हुआ आजीवन कारावास,शौचालय में बच्ची से किया गया था दुष्कर्म

रिपोर्ट–मनोज कुमार सिंह

जौनपुर —अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो उमेश कुमार की अदालत ने शनिवार को मुगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र में 2 वर्ष पूर्व 8 वर्षीय बच्ची को बारात से बहला फुसलाकर शौचालय में ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को आजीवन कारावास व ₹100000 एक लाख अर्थ दंड से दंडित किया । गौरतलब हो कि मुंगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने मुकदमा पंजीकृत करवाया की 25 नवंबर 2022 को उसके पट्टीदारी में लड़की की शादी थी जिसमें मुगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के मधुपुर से बारात आई थी रात 11:00 बजे उसकी 8 वर्षीय नातिन जो कक्षा 2 में पढ़ती थी उसके साथ किसी अज्ञात व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है।
विवेचना के दौरान पता चला कि पीड़िता अपने नाना के घर रहकर पढ़ती थी ।उसके घर के सामने रास्ते के बाद मैरिज लान था, जिसमें बारात आई थी। मैरेज लॉन में काम करने वाले राजेश ने बताया कि उसने मुगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के मधुपुर निवासी शिवकुमार सरोज उर्फ भुवाल पुत्र फूलचंद सरोज को बच्ची का उंगली पकड़कर मैरेज लान से बाहर जाते हुए देखा था और रात 9:00 बजे के लगभग शौचालय से बच्ची के चिल्लाने पर वह भी जाकर देखा कि शिवकुमार सरोज बच्ची से दुष्कर्म करने के बाद भाग रहा था । पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय व कमलेश राय के द्वारा परीक्षित कराए गए आठ गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने कहा कि उक्त घटना अत्यंत जघन्य व घृणित है । पीड़ित पक्ष पर पड़ने वाले मानसिक सामाजिक व मनोवैज्ञानिक प्रभाव के मद्देनजर आरोपी शिवकुमार सरोज उर्फ भुवाल को बच्ची से रेप के आरोप में दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व ₹100000 एक लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया जाता है।अर्थ दंड की समस्त धन राशि पीड़िता को प्रदान की जाए । पीड़िता की नानी फैसले के समय अदालत में उपस्थित थी उसने फैसले पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि आज मेरी नातिन को न्याय मिल गया है ।

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