झूठे दुष्कर्म केस में बड़ा फैसला: महिला पर ही चलेगी कार्रवाई, छह साल बाद दो युवक दोषमुक्त
जौनपुर। छह वर्ष पुराने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में जौनपुर की विशेष एससी/एसटी अदालत ने वह फैसला सुनाया है, जिसकी पूरे क्षेत्र में लंबे समय से चर्चा थी। शिवरामपुर खुर्द गांव के दो युवक—संदीप सिंह और अभिषेक सिंह—को अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए पूर्णतः दोषमुक्त कर दिया है। वहीं, अदालत ने कठोर रुख अपनाते हुए झूठा बयान देने वाली वादिनी राधिका देवी के खिलाफ ही कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं।
बयान बदलने से पलट गया पूरा मामला
अदालत में सुनवाई के दौरान वादिनी राधिका देवी ने अपने ही पूर्व बयान से मुकरते हुए अभियोजन की कहानी का समर्थन करने से इनकार कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि वादिनी ने कोर्ट में दर्ज कराए बयान और प्रारंभिक दिए गए बयान में भारी विरोधाभास हैं, जिससे प्रतीत होता है कि अभियुक्तों को मिथ्या साक्ष्य गढ़कर फंसाया गया था।
वादिनी पर कार्रवाई के आदेश
विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी अनिल कुमार यादव ने वादिनी के इस कृत्य को गंभीर अपराध मानते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 344 के तहत उसके खिलाफ अलग से आपराधिक प्रकीर्ण वाद दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
साथ ही राधिका देवी को नोटिस जारी कर यह भी पूछा गया है कि उसके द्वारा झूठे साक्ष्य गढ़ने पर क्यों न दंडित किया जाए।
सरकारी सहायता ली तो होगी वसूली
अदालत ने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया कि यदि वादिनी को एससी/एसटी नियमावली के तहत सरकारी आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है तो उसकी वसूली जिला मजिस्ट्रेट जौनपुर द्वारा नियमानुसार की जाए। निर्णय की प्रति डीएम को भेजी जा रही है।
छह वर्ष बाद मिली राहत
संदीप सिंह और अभिषेक सिंह छह वर्षों से अदालत की प्रक्रिया में उलझे रहे। परिजनों के साथ दोनों युवकों ने इस मामले को सामाजिक बदनामी और मानसिक तनाव के रूप में सहा। आखिरकार अदालत द्वारा दोषमुक्त किए जाने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली।
अदालत ने दोनों अभियुक्तों के व्यक्तिगत बंधपत्र, जमानतनामा निरस्त करते हुए उनके प्रतिभूगणों को भी दायित्वों से मुक्त कर दिया।
स्थानीय क्षेत्र में चर्चा का विषय
इस फैसले के बाद पूरे इलाके में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। लोगों में यह सवाल भी उठ रहा है कि झूठे गंभीर आरोपों से किसी की जिंदगी वर्षों तक प्रभावित हो सकती है, ऐसे में अदालत का यह निर्णय एक बड़ा संदेश देता है।



