Driver को कुत्ते को ‘कुत्ता’ बोलना पड़ा भारी, मालिक ने कर दी पिटाई?
मुंबई – मुंबई में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। एक शख्स ने उस वक्त एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई कर दी, जब ड्राइवर ने उसके कुत्ते को ‘कुत्ता’ बोल दिया था। घटना मुंबई के भांडुप इलाके की है। पालतू कुत्ते के मालिक ने ऑटो रिक्शा ड्राइवर को इतना पीटा कि उसके चेहरे पर जख्म के निशान आ गए हैं। आरोपी की पहचान राहुल भोसले के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया है कि, आरोपी ने ड्राइवर को जोर देकर कहा कि, उसके पालतू कुत्ते को उसके नाम लुसी से पुकारे।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी के खिलाफ भांडुप पुलिस स्टेशन में पांच से छह अपराध के मामले दर्ज है और वह मई 2021 से मई 2022 तक मुंबई शहर से फरार था। भांडुप पुलिस स्टेशन के पुलिस उप निरीक्षक अभिजीत टेकवाडे ने कहा है कि, मामले पर प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और रिमांड के लिए अदालत भेज दिया गया।
शुरू हुई हाथापाई
घटना मंगलवार रात करीब 10:30 बजे हुई जब 60 वर्षीय शिवसागर पाटिल घर लौट रहा था। वह भांडुप में म्हाडा कॉलोनी पहुंचा था, जहां आरोपी ने उसे सड़क पर अपने कुत्ते से सावधान रहने को कहा। इसके जवाब में पाटिल ने कह दिया कि, उसने कोई कुत्ता नहीं देखा। यह बात सुन आरोपी नाराज हो गया। आरोपी ने पाटिल को अपने पालतू कुत्ते को ‘कुत्ता’ नहीं बल्कि उसको लुसी के नाम से संदर्भित करने के लिए कहा। पाटिल के मुताबिक, इसके बाद आरोपी ने उसके ऑटो को लात मारना शुरू कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच हाथापाई हो गई। पीड़ित ने आरोप लगाया कि, गाली देने के बाद आरोपी ने उसका कॉलर पकड़ लिया और जान से मारने की धमकी दी।
चेहरे से खून लगा बहने
हाथापाई के दौरान, आरोपी ने कथित तौर पर 60 वर्षीय ऑटो रिक्शा ड्राइवर के चेहरे पर मुक्का मारा और उसके शरीर पर कई हमले किए। शिकायतकर्ता ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा कि, उसे चोटें आईं और उसके चेहरे से खून बहने लगा। आसपास के लोगों ने हस्तक्षेप किया और पाटिल को मुलुंड जनरल अस्पताल ले गए जहां उसका इलाज हुआ। आधी रात को पीड़ित ने भांडुप पुलिस से संपर्क किया और अपना बयान दर्ज कराया। उसके बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर, पुलिस ने आईपीसी की धारा 324 (खतरनाक हथियारों या साधनों से स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 506 (2) (आपराधिक धमकी) 504 (शांति भंग करने के लिए उकसाने का अपमान) के तहत प्राथमिकी दर्ज की।