अब बेसमेंट में नहीं चलेगा इलाज का धंधा, सीएमओ ने 29 अक्टूबर तक दी मोहलत
नियम तोड़ने वालों पर गिरेगी गाज, बिना सुनवाई सील होगा अस्पताल
जौनपुर। जिले में बेसमेंट में संचालित हो रहे अस्पतालों, नर्सिंग होम और क्लीनिकों पर अब प्रशासन का शिकंजा कस गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. [नाम] ने सख्त आदेश जारी करते हुए कहा है कि यदि किसी भी निजी चिकित्सालय या नर्सिंग होम का संचालन बेसमेंट में किया जा रहा है, तो 29 अक्टूबर तक हर हाल में उसका संचालन बंद कर दिया जाए।
साथ ही सभी संचालकों को निर्देश दिया गया है कि बेसमेंट बंद करने की सूचना शपथ पत्र के माध्यम से सीएमओ कार्यालय में जमा करानी होगी। यह कार्रवाई मरीजों की सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए की जा रही है।
“बिना सुनवाई सील होगा अस्पताल”
सीएमओ ने साफ कहा कि यदि 29 अक्टूबर के बाद किसी भी निरीक्षण या शिकायत के दौरान यह पाया गया कि अस्पताल या क्लीनिक बेसमेंट में संचालित हो रहा है, तो बिना किसी नोटिस या सुनवाई के तत्काल सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही संस्थान का पंजीकरण निरस्त कर विधिक कार्यवाही भी की जाएगी।
मरीजों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। बेसमेंट में अस्पताल चलाना न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बड़ा खतरा बन सकता है। निर्धारित समय में सभी संचालक अनुपालन सुनिश्चित करें,”— मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जौनपुर।
क्यों लिया गया यह फैसला
स्वास्थ्य विभाग को हाल के दिनों में कई शिकायतें मिली थीं कि शहर और कस्बों में कुछ अस्पताल व क्लीनिक बेसमेंट में चल रहे हैं। ऐसी जगहों पर पर्याप्त वेंटिलेशन और आपातकालीन निकास (Emergency Exit) नहीं होते, जिससे आग लगने या ऑक्सीजन रिसाव जैसी घटनाओं में मरीजों की जान जोखिम में पड़ सकती है।
इसी को ध्यान में रखते हुए सीएमओ ने यह कदम उठाया है ताकि भविष्य में किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।
किसे देनी होगी जानकारी
सभी निजी चिकित्सालय, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी और क्लीनिक संचालकों को 29 अक्टूबर तक शपथ पत्र के साथ रिपोर्ट देनी होगी कि उनका संस्थान बेसमेंट में संचालित नहीं हो रहा है।
जो संस्थान पहले से ही बेसमेंट में कार्य कर रहे हैं, उन्हें तुरंत संचालन बंद कर वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।
क्या कहता है नियम ?
राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता (NBC) और स्वास्थ्य विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बेसमेंट का उपयोग केवल पार्किंग या स्टोरेज के लिए किया जा सकता है।
बेसमेंट में अस्पताल या क्लीनिक चलाना अग्नि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है।
नियमों के उल्लंघन पर अस्पताल का पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है और दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

