पिता–पुत्र सहित चार हत्यारोपियों को आजीवन कारावास, एक मामला किशोर न्याय बोर्ड भेजा गया
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) रणजीत कुमार की अदालत ने छह वर्ष पूर्व हुए हत्या कांड में सुनवाई पूरी करते हुए चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास तथा 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं एक अवयस्क आरोपी का मामला विचारण हेतु किशोर न्याय बोर्ड को प्रेषित किया गया है।
मामला मुंगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के फत्तूपुर गांव का है। अभियोजन के अनुसार वादी चंद्र प्रताप एवं रुद्र प्रताप ने मुकदमा दर्ज कराया था कि 16 अगस्त 2019 को वे अपने साथी विजय बहादुर सिंह के साथ राजित राम मिश्रा की दुकान पर सामान खरीदने गए थे। उसी दौरान गांव के ही मिठाई बिंद, दिलीप बिंद, धर्मेंद्र बिंद, विपिन बिंद तथा अन्य लोग वहाँ पहुँचकर गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर सभी लोगों ने लाठी एवं सरिया से अंधाधुंध प्रहार कर दिया, जिससे तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
घटना के बाद सभी को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने विजय बहादुर सिंह को मृत घोषित कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और साक्ष्य जुटाने के बाद आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया।
अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार एवं कौशलेंद्र बहादुर सिंह ने गवाहों के बयान, चिकित्सीय रिपोर्ट सहित सभी उपलब्ध साक्ष्यों को अदालत के समक्ष प्रभावी रूप से पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलों और पत्रावली का परीक्षण करने के बाद अदालत ने घटना को गंभीर अपराध मानते हुए अभियुक्त मिठाई लाल, उसके भाई रामप्रसाद, तथा मिठाई लाल के पुत्र धर्मेंद्र और दिलीप को हत्या का दोषी करार दिया।
अदालत ने चारों को आजीवन कारावास तथा 15,000–15,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं एक अन्य अवयस्क आरोपी की फाइल अलग करते हुए उसे किशोर न्याय बोर्ड भेज दिया गया है।


