Jaunpur news:प्रेमचंद गुप्ता हत्याकांड के चार आरोपियों को मिली उम्र कैद, माँ की आँखों के सामने उतारा गया था मौत के घाट

प्रेमचंद गुप्ता हत्याकांड के चार आरोपियों को मिली उम्र कैद,
माँ की आँखों के सामने उतारा गया था मौत के घाट

जौनपुर। लाइन बाजार में हुए हत्या के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद्र शुक्ला ने चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है।

प्रत्येक आरोपितों पर एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड की आधी धनराशि मृतक के विधिक वारिसों को देने का आदेश हुआ है। 
 सैदनपुर निवासी वादिनी रामशीला ने लाइन बाजार थाने में एफआइआर दर्ज कराया था।

अभियोजन के अनुसार घटना 22 मार्च 2016 को रात 8.40 बजे की है। वादिनी अपने लड़के प्रेमचंद गुप्ता के साथ खरीदारी करके वापस दरवाजे पर पहुंची। तभी काले रंग की चार पहिया गाड़ी दरवाजे के पास रुकी, जिसमें आरोपित बैठे थे।

गांव के विजय यादव के कहने पर रामबली उर्फ भोला यादव, रामाश्रय यादव,संतोष उर्फ बबलू यादव, रजनीकांत उर्फ राजू यादव वादिनी के लड़के प्रेमचंद को मारने लगे। मारते मारते- लड़के को अधमरा कर गाड़ी से फरार हो गए। लाइट की रोशनी में घटना देखा। प्रेमचंद को जिला चिकित्सालय ले गई।

डाक्टर ने वाराणसी रेफर किया, लेकिन एंबुलेंस से ओलंदगंज पहुंचते-पहुंचते प्रेमचंद की मृत्यु हो गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद रामबली, संतोष, रजनीकांत व रामाश्रय को दोषी पाते हुए सजा सुनाया। आरोपित विजय यादव के मामले में कार्यवाही हाईकोर्ट से स्थगित है।

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