Jaunpur News : न्यायालय ने थानाध्यक्ष पवांरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश
Jaunpur News : न्यायालय ने थानाध्यक्ष पवांरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश
जौनपुर । पवांरा थानाक्षेत्र के गौहानी गांव निवासी व पेशे से अधिवक्ता रायसाहब पटेल पुत्र स्व. छोटेलाल पटेल ने पांच दिसम्बर 23 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जौनपुर के यहां प्रार्थना-पत्र दिया कि मैं 15 नवम्बर की सुबह समय करीब नौ बजे मैं अपने खेत में आलू की बुआई कर रहा था कि तभी मेरे गांव के शमशेर बहादुर , रामआसरे , कन्हैयालाल पटेल पुत्रगण श्रीकान्त पटेल व श्रीकान्त पटेल पुत्र देवसरन पटेल एकराय होकर मेरे खेत का मेड़ काटने लगे । मैंने मेड़ काटने से मना किया तो उपरोक्त लोग मुझको गाली देते हुए फौजदारी पर आमादा हो गये । उसी दिन मैंने सीओ मछलीशहर को फोन किया तो सीओ ने कहा कि तत्काल डायल 112 को फोन करो । मैंने 112 को फोन किया तो मौके पर पुलिस आयी । मुझे व मेरे विपक्षी को थाने ले आयी। मेरे भाई लालसाहब व भैयालाल पटेल भी थाने आये । मैंने अपने मित्र सूर्यमणि यादव को फोन किया कि मुझे 112 नं. की पुलिस पकड़कर थाने ले जा रही है । फोन करने के बाद सूर्यमणि यादव भी थाने पहुंच गये । तभी थानाध्यक्ष राजनरायन चौरसिया ने गाली देते हुए कहा कि ये सीओ व एसपी को ज्यादा फोन करता है , आज इसको मारकर वकालत खराब कर दूंगा और मेरा कालर पकड़कर मुझे घसीटते हुए थाने के अन्दर ले जाकर हवालात में डाल दिये । वहां पर मौजूद भैयालाल पटेल , सूर्यमणि यादव व लालसाहब ने कहा कि आप वकील को अपमानित मत करिये । मुझको गाली देते हुए मेरे पर्स में से दो हजार रुपये छीन लिये और कहा कि पैसे की व्यवस्था करवाओ नहीं तो एनडीपीएस व आर्म्स एक्ट में चालान कर दूंगा । मुझे हवालात में बन्द कर लात-घूंसों से मारेपीटे व जान से मारने की धमकी दिये । मैंने पुलिस अधीक्षक जौनपुर को डाक के माध्यम से प्रार्थना-पत्र भेजा लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई । न्यायालय ने पवांरा पुलिस को थानाध्यक्ष राजनरायन चौरसिया के खिलाफ धारा 323 , 504 , 506 , 392 , 384 , 166A , 499 आईपीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्जकर 14 दिसम्बर को आख्या प्रस्तुत करने को कहा है ।