UP पंचायत चुनाव 2026 : नामांकन शुल्क और खर्च की सीमा तय, ग्राम प्रधान से लेकर सदस्य तक के लिए नई व्यवस्था लागू
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 की तैयारी शुरू हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए नामांकन शुल्क, जमानत राशि और चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा तय कर दी है।
इस आदेश के बाद उम्मीदवारों को यह स्पष्ट दिशा-निर्देश मिल गया है कि वे चुनाव प्रक्रिया के दौरान कितनी राशि खर्च कर सकते हैं और नामांकन के समय कितना शुल्क व जमानत जमा करनी होगी।
🔸 ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए शुल्क व जमानत
- सामान्य उम्मीदवार: नामांकन शुल्क ₹200, जमानत राशि ₹800
- SC/ST/OBC/महिला उम्मीदवार: नामांकन शुल्क ₹100, जमानत राशि ₹400
🔸 ग्राम प्रधान पद के लिए शुल्क व जमानत
- सामान्य उम्मीदवार: नामांकन शुल्क ₹600, जमानत राशि ₹3,000
- आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC/महिला): नामांकन शुल्क ₹300, जमानत राशि ₹1,500
अधिकतम खर्च सीमा
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी चुनाव प्रचार में अधिकतम ₹1,25,000 तक खर्च कर सकेंगे। यह खर्च सीमा पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया बनाए रखने और धनबल के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से तय की गई है।
चुनाव प्रक्रिया पर निगरानी
चुनाव खर्च की निगरानी जिला निर्वाचन अधिकारी और संबंधित तहसील प्रशासन द्वारा की जाएगी। उम्मीदवारों को अपने सभी खर्च का विवरण निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
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