नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने दी बड़ी सौगात
“बिजली बिल राहत योजना 2025” से उपभोक्ताओं को मिलेगी ऐतिहासिक राहत
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ी राहत देते हुए “बिजली बिल राहत योजना 2025” लागू करने की घोषणा की है। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने सोमवार को संगम सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में इस योजना की जानकारी दी। इस दौरान उनके साथ अपर मुख्य सचिव नरेंद्र भूषण, चेयरमैन आशीष गोयल एवं एमडी पंकज कुमार भी मौजूद रहे।
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि यह योजना प्रदेश के नेवरपेड और लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, ताकि वे आसानी से अपने बकाया बिलों का निस्तारण कर सकें और बिजली विभाग के प्रति उनका विश्वास फिर से बहाल हो।
एकमुश्त भुगतान पर मिलेगी बड़ी छूट
मंत्री श्री शर्मा ने बताया कि योजना के तहत एकमुश्त भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत सरचार्ज माफी और मूलधन में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
यह छूट तीन चरणों में लागू होगी —
- पहला चरण: 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक – 25% की छूट
- दूसरा चरण: 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक – 20% की छूट
- तीसरा चरण: 1 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक – 15% की छूट
उन्होंने कहा कि जो उपभोक्ता पहले पंजीकरण कर भुगतान करेंगे, उन्हें अधिक लाभ मिलेगा। इसलिए नागरिकों से अपील की गई है कि वे पहले चरण में ही योजना से जुड़ें।
घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ता दोनों होंगे लाभान्वित
यह योजना घरेलू उपभोक्ताओं (2 किलोवाट तक) और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं (1 किलोवाट तक) के लिए लागू होगी।
साथ ही, बिजली चोरी से संबंधित मामलों में भी राहत दी जाएगी — इन प्रकरणों में राजस्व निर्धारण धनराशि पर छूट का प्रावधान किया गया है। इससे उन उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी जो मीटर या तकनीकी कारणों से विवादों में फंसे थे।
मासिक किस्तों में भुगतान की सुविधा
मंत्री श्री शर्मा ने बताया कि गरीब एवं मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए मासिक किस्तों में भुगतान की सुविधा भी दी गई है।
ऐसे उपभोक्ता जो एकमुश्त भुगतान नहीं कर सकते, वे किस्तों के माध्यम से भी योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह कदम छोटे उपभोक्ताओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है।
ओवर बिलिंग और अंडर बिलिंग वालों को भी राहत
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इस योजना के दौरान विभाग ओवर बिलिंग और अंडर बिलिंग से जुड़े मामलों का भी संशोधन करेगा।
इससे उपभोक्ताओं को सही व पारदर्शी बिलिंग का लाभ मिलेगा और अनावश्यक वित्तीय बोझ से राहत मिलेगी।
पंजीकरण प्रक्रिया होगी आसान
योजना के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया को बेहद सरल और सुलभ बनाया गया है। उपभोक्ता निम्न माध्यमों से पंजीकरण कर सकते हैं —
- विभागीय वेबसाइट: www.uppcl.org
- खंड/उपखंड कार्यालय
- जन सेवा केंद्र (CSC)
- विभागीय कैश काउंटर
मंत्री ने निर्देश दिया कि किसी उपभोक्ता को प्रक्रिया में कोई कठिनाई न हो और हर आवेदन पारदर्शी व समयबद्ध तरीके से स्वीकार किया जाए।
विद्युत चोरी के मामलों में भी राहत
यदि किसी व्यक्ति पर बिजली चोरी का मामला दर्ज है, तो उसे भी राहत पाने का अवसर मिलेगा।
इसके लिए व्यक्ति को ₹2000 या राजस्व निर्धारण धनराशि का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो), पंजीकरण के समय जमा करना होगा। इसके बाद उसे योजना की अन्य छूटों का लाभ दिया जाएगा।
ऊर्जा मंत्री का संदेश — “जनता की सुविधा सर्वोच्च”
श्री ए.के. शर्मा ने कहा, यह योजना जनता के लिए लाई गई एक अभूतपूर्व पहल है। हमने हमेशा प्रयास किया है कि जनता को सिर्फ बिजली ही नहीं, बल्कि राहत भी मिले। यह योजना जनता को आर्थिक बोझ से मुक्ति देने और बिजली विभाग के प्रति विश्वास को मजबूत करने का माध्यम बनेगी।”
उन्होंने आगे कहा कि यह सिर्फ छूट योजना नहीं, बल्कि संवेदनशील शासन और जनसहभागिता की मिसाल है।
प्रदेश की ऊर्जा यात्रा में नया अध्याय
श्री शर्मा ने बताया कि यह योजना उत्तर प्रदेश की ऊर्जा व्यवस्था में पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और सुधार की दिशा में एक नया अध्याय जोड़ेगी।
इससे जहां बिजली निगमों की वसूली दर में सुधार होगा, वहीं बकाया घटेगा और नई परियोजनाओं के लिए राजस्व संसाधन बढ़ेंगे।
अधिकारियों को दिए निर्देश
ऊर्जा मंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के प्रचार-प्रसार और क्रियान्वयन में कोई लापरवाही न हो।
उन्होंने कहा कि इसे जनसंपर्क अभियान के रूप में चलाया जाए ताकि हर पात्र उपभोक्ता तक योजना की जानकारी पहुंचे और वे लाभ उठा सकें।
जनहितैषी और पारदर्शी शासन की मिसाल
अंत में मंत्री ने कहा हमारी सरकार की प्राथमिकता जनता की सुविधा, सेवा और संतोष है।
‘बिजली बिल राहत योजना 2025’ जनता को केंद्र में रखकर बनाई गई है। यह योजना प्रदेश के विकास और ऊर्जा क्षेत्र को नई दिशा देने में मील का पत्थर साबित होगी।”


