दिल्ली – भाजपा प्रमुख के अवैध निर्माण के खिलाफ याचिका पर उपराज्यपाल, सरकार से जवाब तलब
नई दिल्ली – 17 जनवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली भाजपा प्रमुख और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पार्षद द्वारा सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण करने का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर सोमवार को दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल से जवाब तलब किया।
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने याचिका पर दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल, उत्तरी एमसीडी, दिल्ली भाजपा प्रमुख आदेश गुप्ता और बीएसईएस यमुना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नोटिस जारी किए हैं। गुप्ता पश्चिम पटेल नगर निर्वाचन क्षेत्र के पार्षद भी हैं।
अदालत ने प्रतिवादियों को याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया और अगली सुनवाई के लिए 18 फरवरी की तारीख मुकर्रर की।
जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि पार्षद सार्वजनिक पदाधिकारियों की सत्यनिष्ठा और आचरण के मानदंडों के अनुसार कार्य करने में विफल रहे हैं और उन्होंने खुद या दूसरों के लिए उपकार हासिल करने को लेकर अपने पद का दुरुपयोग किया है।
याचिकाकर्ता पेशे से अधिवक्ता हेमंत चौधरी ने याचिका में दावा किया है कि पार्षद पश्चिम पटेल नगर में अपने आवास के सामने नगर निगम स्कूल से सटे सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत अवैध कार्यालय का निर्माण कर रहे हैं।
याचिका में बीएसईएस यमुना के सीईओ को नगर निगम की भूमि पर अनधिकृत निर्माण के लिए दिये गये बिजली कनेक्शन को तत्काल हटाने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।