दिव्यांगजन, 80 प्लस वरिष्ठ नागरिक, कोविड पीड़ित, मतदान कार्मिक एवं सैन्य मतदाताओं को मतदान हेतु पोस्टल बैलेट की वैकल्पिक सुविधा
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रूके नही थके नही, वोट देने बढ़े हमः-जिलाधिकारी
दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिकों को मतदान हेतु प्रारूप-12घ की वैकल्पिक व्यवस्था
मतदान हेतु पोस्टल बैलेट एवं इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्समिटेट पोस्टल बैलेट सिस्टम की सुविधा
भदोही 17 जनवरी 2022ः- जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्टेªट आर्यका अखौरी ने विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 के दृष्टिगत पोस्टल बैलेट एवं इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्समिटेट पोस्टल बैलेट सिस्टम के विभिन्न बिन्दुओं पर निर्वाचन कार्यालय में समीक्षा बैठक किया।
बैठक में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 60 सी के अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, दिव्याग मतदाताओं एवं कोविड-19 के संदिग्ध एवं प्रभावित व्यक्तियों को पोस्टल बैलेट एवं आवश्यक सेवाओं से जुड़े सैन्य मतदाताओं को इलेक्ट्रानिक रूप से डाक मतपत्र प्रेषित किये जाने एवं उनकी गणना आदि से सम्बन्धित निर्देशों के प्रेषण विषयक विभिन्न आयामों पर विचार विमर्श हुआ। उप जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेन्द्र कुमार मिश्र ने कहा कि लोकतांत्रिक देश भारत में सभी को मत देने का अधिकार है। विभिन्न शारीरिक स्थितियों, परिस्थितियों एवं भौतिक अनुपस्थिति वाले मतदाताओं को भी मताधिकार से अच्छादित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने विभिन्न सुविधाएं प्रदान किया है।
उन्होने बताया कि जनपद भदोही में 6032 मतदान कार्मिकों को प्रारूप-12, 80 वर्ष के अधिक आयु वर्ग के 19235 तथा लगभग 13000 दिव्यांग दृष्टिबाधित मतदाताओं को प्रारूप-12 निर्गत किया जायेगा, और 1004 आवश्यक सर्विस मतदाताओं (भारतीय जल/थल/नभ/सेना एवं केन्द्रीय अर्दसैनिक बल के पंजीकृत मतदाता) को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्समिटेट पोस्टल बैलेट सिस्टम को सुविधा निर्गत किया जायेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी आर्यका अखौरी ने कहा कि मतदान दिवस 07 मार्च, 2022 को भदोहीवासी लोकतंत्र की इस महापर्व पर अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करेंगे। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों को प्रेरित करते हुए कहा कि रूके नही, थमे नही तथा वोट देने बढ़े हम। उन्होने बताया कि मतदान हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा पोस्टल बैलेट से 80 वर्ष से उपर के वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांगजन तथा कोविड महामारी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए वैकल्पित सुविधा के दृष्टिगत फार्म-12घ को सूचनात्मक कम्पलिट के साथ इस आशय से भेजा जा रहा है कि यदि आप मतदेय स्थलों पर पहुॅचने में असमर्थ है, और अपना मत देने को इच्छुक है, तो आप फार्म-12 घ को भरकर पोस्टल बैलेट की मॉग कर सकते है। फार्म को भरकर अपने नियुक्त अपने बुथ लेवल आफिसर को अधिसूचना निर्गत होने के तिथि के 05 दिनों के अन्दर (14 फरवरी 2022) तक जमा करना होगा। जिसे प्राप्त करने हेतु बीएलओ आपके घर तक जायेगा।
यदि आप अपना मत पोस्टल बैलेट पेपर से डालने को इच्छुक नही है तो आप अपने मत का प्रयोग अपने बूथ पर जाकर अवश्य करें। निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अनुपालन में मतदेय स्थलों पर मतदान करने हेतु सभी प्रकार की आवश्यक सुविधाएं- वॉलेन्टियर्स, बीएलओ हेल्पडेस्क, व्हील चेयर आदि की व्यवस्था की गई है। आपके द्वार यदि विकल्प के रूप में पोस्टल बैलेट से मतदान किया जाता है, तो आप मतदान केन्द्र पर आकर अपना मतदान नही डाल पायेंगे। बल्कि पोस्टल बैलेट से ही आपको मतदान करना होगा।