नई दिल्ली – दूसरी जाति में शादी करने वाले जोड़े को कोर्ट ने मिलाया, पढ़िए पूरी खबर..

दिल्ली – उच्च न्यायालय ने शनिवार को दूसरी जाति में शादी करने वाले जोड़े को सुरक्षा देने का फैसला सुनाया। याचिकाकर्ता की पत्नी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस को निर्देश देते हुए कोर्ट ने अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े को फिर से एक साथ मिलवा दिया।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अनूप जे. भंभानी की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता की पत्नी मीना को जनक पुरी थाने की इंस्पेक्टर निशा शर्मा की देखरेख और हिरासत में जेल रोड हरि नगर स्थित निर्मल छाया होम में रखा जाए।

पीठ ने 20 जनवरी के अपने आदेश में स्पष्ट किया कि सुश्री मीना को निर्मल छाया तक ले जाने और उनके ठहरने के लिए इंस्पेक्टर निशा शर्मा व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगी।

उच्च न्यायालय ने कहा कि निर्मल छाया गृह के अधीक्षक को निर्देश दिया जाता है कि वह इस अदालत की अनुमति के बिना निरीक्षक निशा शर्मा या याचिकाकर्ता के अलावा किसी को सुश्री मीणा से मिलने की अनुमति न दें।

पीठ ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह अपनी पत्नी के लिए दिल्ली से चेन्नई की यात्रा के लिए हवाई टिकट की व्यवस्था करे। अदालत ने निरीक्षक निशा शर्मा को पत्नी मीना के निर्मल छाया होम से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने का निर्दश दिया।

अदालत ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील को समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया। पीठ ने आगे कहा, हमारे सामने उनके द्वारा व्यक्त की गई इच्छाओं के अनुसार, “सुश्री मीना याचिकाकर्ता के साथ जाने के लिए स्वतंत्र हैं।”

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