यूपी नगर निकाय को लेकर फैसला,जानिये क्या आदेश दिया अदालत ने हाईकोर्ट का नगर निकाय को लेकर फैसला 

यूपी नगर निकाय को लेकर फैसला,जानिये क्या आदेश दिया अदालत ने हाईकोर्ट का नगर निकाय को लेकर फैसला 

दोनों पक्षों की जोरदार दलीलों के बाद अदालत ने आदेश दिया कि कल होगी इस मामले में सुनवाई।

लखनऊ। स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुना दिया है। दोनों पक्षों की जोरदार दलीलों के बाद अदालत ने आदेश दिया कि कल होगी इस मामले में सुनवाई।

अदालत के बाद चुनाव लड़ने वालों की धड़कने कल तक के लिए बढ़ गयी है । दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर मेयर, नगर पालिका एवं नगर पंचायत के अध्यक्ष एवं वार्ड सभासदों का आरक्षण जारी कर दिया था। जिस पर आपत्ति मांगी गई थी।

इसी बीच हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल कर सरकार पर आरोप लगाया गया था कि ओबीसी आरक्षण में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट फार्मूले के आधार पर आरक्षण जारी नहीं किया है।

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