आयकर रिटर्न फाइल करना हुआ अनिवार्य, रिटर्न फाइल करते समय रखे ध्यान वरना होगा नुकसान!
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के नए निर्देशों के तहत हर नागरिक और पेशेवरों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना जरूरी हो गया है. चाहे उनकी आय कर योग्य सीमा में आती हो या नहीं आती हो सभी को आयकर रिटर्न करना है.
आखिर कितना दाखिल करना होगा रिटर्न
सीबीडीटी के नए निर्देशों के अनुसार आयकर छूट की सीमा 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए 2.5 लाख रुपये, 60 से 80 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए 3 लाख रुपये, 80 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए 5 लाख रुपये है. साथ ही ऐसे कारोबारी जिनकी बिक्री का पैसा 60 लाख रुपये से ऊपर है या पेशे से होने वाली आय 10 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें भी अनिवार्य रूप से रिटर्न दाखिल करना होगा.
टीडीएस या टीसीएस के रूप में सालाना 25 हजार रुपये की होगी कटौती
सीबीडीटी के नियमों के अनुसार अगर 60 साल से कम उम्र के व्यक्ति के सालाना टीडीएस या टीसीएस के रूप में 25 हजार रुपये की कटौती की गई है, तो उसे भी रिटर्न दाखिल करना होगा. वहीं अगर यह कटौती 60 साल की उम्र पर 50 हजार रुपये या इससे ज्यादा है तो उसे भी रिटर्न दाखिल करना होगा. अब तक, वरिष्ठ नागरिकों को केवल तभी रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता होती थी, जब उनकी कोई व्यावसायिक आय हो.
बचत खाते में 50 लाख रुपये से अधिक वालों को देना होगा रिटर्न
जानकारी के लिए बता दें इनकम टैक्स के नए नियम लागू हो गए हैं. जिनके बचत खाते में एक साल में 50 लाख रुपये से ज्यादा जमा हो चुके हैं, उन्हें भी रिटर्न दाखिल करना होगा. साथ ही कहा कि नए नियम से कई लोग रिटर्न के दायरे में आ गए हैं.
इन बातों का रखें ध्यान वरना उठाना पड़ेगा नुकसान
रिटर्न भरने की आखिरी तारीख (Income Tax Return Last Date)
अगर आप व्यक्तिगत आयकरदाताओं की कैटेगरी में आते हैं तो इस साल 31 जुलाई 2022 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दें. अगर इस तारीख के बाद इनकम टैक्स भरा जाता है तो जुर्माना लग सकता है.
फॉर्म 26AS
इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) की ओर से फॉर्म 26AS जारी किया जाता है. इस फॉर्म की मदद से शख्स की इनकम, उम्र, TDS, एडवांस टैक्स पेड, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड आदि की जानकारी होती है. इसकी मदद से सैलरी पाने वाले लोग फॉर्म 16 से अपनी इनकम मिला सकते हैं. फॉर्म 26AS से सभी जानकारियों को मिलाने के बाद गलती की संभावना कम हो जाती है.
इंवेस्टमेंट के दस्तावेज
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त निवेशकों को कुछ छूट भी दी जाती है. अगर आयकरदाता की ओर से कोई छूट क्लेम की जाती है तो उससे जुड़े दस्तावेज खुद के पास संभाल कर रखें. साथ ही आईटीआर में दिखाए गए इंवेस्टमेंट से जुड़े सारे दस्तावेज भी अपने पास रखें. अगर इन दस्तावेजों में कमी पाई जाती है और इंवेस्टमेंट आईटीआर दाखिल करते वक्त दर्शाना रह जाता है तो उस छूट का फायदा नहीं उठा पाएंगे.
बैंकिंग लेनदेन
आपको अपने बैंकिंग लेनदेन की जानकारी भी आईटीआर में बतानी होती है. ऐसे में अगर आपने 10 लाख रुपये से ज्यादा की एफडी करवाई है तो उसकी जानकारी भी आईटीआर में देनी होगी. साथ ही बैंक से जुड़ी अधूरी डिटेल न दें. ऐसे में बैंक अकाउंट में रिफंड आने में दिक्कत हो सकती है.
प्रॉपर्टी की सही जानकारी
आईटीआर भरते वक्त अपनी प्रॉपर्टी से जुड़ी जानकारी न छुपाएं. प्रॉपर्टी टैक्सेबल है तो उसकी जानकारी आईटीआर में जरूरी देनी चाहिए, नहीं तो आगे चलकर दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है.
आधार -पैन कार्ड को कर लें लिंक
अगर आपने अभी तक अपना आधार पैन कार्ड लिंक नहीं किया है तो एक्टिव हो जाएं अब आपके पास लगभग 1 सप्ताह बचा है आधार पैक को लिंक करने की तारीख 30 जून है अगर आप 30 जून से पहले यह काम करवा लेते है तो आपको 500 रूपये जुर्माना देना होगा लेकिन उसके बाद आपको दुगुना जुर्माना देना होगा।