Jaunpur News:अश्लीलत हरक़त करने के मामले में अदालत ने अभियुक्त की सुनाई सज़ा, पाँच सौ रुपये का लगाया अर्थदण्ड, एक वर्ष में आया फैसला

Jaunpur News:अश्लीलत हरक़त करने के मामले में अदालत ने अभियुक्त की सुनाई सज़ा,

पाँच सौ रुपये का लगाया अर्थदण्ड, एक वर्ष में आया फैसला

रिपोर्ट-मोहम्मद अरसद

जौनपुर।यूपी पुलिस की तरफ़ से अश्लील और छीटाकशी के खिलाफ चलाये गए अभियान में मात्र एक साल की अविधि में पुलिस की तरफ़ से पैरवी में सीजीएम प्रबुध कुमार की अदालत ने युवक को दोषी मानते हुए न्यायालय के उठने तक की दण्ड व पाँच सौ रुपये का अर्थदण्ड लगाया है । आरोपित अभियुक्त इलाके में सार्वजनिक स्थल पर एन्टी रोमियों दस्ता ने पकड़ा था ।

पिछले वर्ष 15 फ़रवरी को वादी की तहरीर पर स्थानीय पुलिस ने आईपीसी 294 के तहत मुकदमा दर्ज किया । पुलिस महानिदेशक की तरफ़ से चलाई जा रही इस ऑपरेशन के तहत पुलिस अधीक्षक ने ख़ासकर महिलाओं की सुरक्षा व छीटाकशी रोकने के लिए कई सेल बनाया है । तत्कालीन थानाध्यक्ष यजुवेंद्र सिंह ने इस मामले में साक्ष्य संकलन जुटाते हुए न्यायालय में प्रेषित किया । अभियोजन की तरफ़ से पैरोकार शैलेन्द्र यादव रहे । मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय ने इस केस में जमदहा निवासी मो आसिफ़ पुत्र मो सलीम को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
एसओ चंदन रॉय ने बताया कि पुलिस की प्रभावी ढंग से की गई पैरवी के चलते सजा हुई है । बेटियां अपराध को छिपाए नही, पुलिस को जरूर बताएं उनका नाम सार्वजनिक नही किया जाएगा ।

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Breaking News

Translate »
error: Content is protected !!
Coronavirus Update