सरकार ने ट्रांसपोर्टरो व व्यपारियों को दी बड़ी राहत देश भर के टोलप्लाजा पर ओभरलोडिंगो से मिलेगी राहत

रोहित सेठ की रिपोर्ट 

वाराणसी -देशभर में ओवरलोडिंग से खराब हो रही सड़कों पर रोक के लिए सरकार ने 10 गुना वसूली का नियम लागू किया था।इसको लेकर कई बार ट्रांसपोर्टर और व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन भी किया लेकिन सरकार सख्त रही। कोरोना महामारी के बाद देशभर में व्यापार पर संकट और महंगाई को देखते हुए मोदी सरकार ने ट्रांसपोर्टर और व्यापारियों को खुश करने के लिए ओवरलोडिंग से 10 गुना वसूली हटाकर मात्र दोगुना जुर्माने को तत्काल लागू करने के आदेश दिए हैं। नए नियम लागू होने से देश भर में हो रहे निर्माण कार्य सामग्री के दामों में गिरावट हो सकती है इसका लाभ सीधे जनता को मिलने वाला है।लोगों का मानना है कि चुनाव को देखते हुए सरकार ने जनता को राहत दी है। अन्य टोलप्लाजा पर यह नियम लागू हो गया है जबकि रात 12 बजे डाफी टोलप्लाज़ा पर इसे लागू कर दिया जाएगा।

अब देशभर में व्यापार को मिलेगी आर्थिक रफ्तार
देश की आर्थिक रफ्तार नेशनल हाइवे से होकर गुजरने वाली गाड़ियों पर निर्भर है।ओवरलोड गाड़ियों की छूट पर देश भर में माल ढुलाई पर काफी राहत मिलेगी जिससे महंगाई पर भी नियंत्रण होने की उम्मीद है। डाफी टोलप्लाज़ा पर रात 12 बजे से यह नियम लागू हो जाएगा जिसके बाद ओवरलोड खासकर गिट्टी बालू की गाड़ियों में काफी बढ़ोतरी हो जाएगी।

योगी सरकार ने 10 गुना वसूली को लेकर की थी सख्ती
वर्ष 2017 में योगी सरकार ने ओवरलोडिंग रोकने के लिए काफी सख्त कदम उठाए और परिवहन विभाग का भी पेंच कसा था।वर्ष 2018 में प्रदेश के सभी टोलप्लाज़ा पर ओवरलोडिंग के लिए 10 गुना तक जुर्माने का नियम लागू करने के साथ ही ओवरलोड माल वहीं गिराने का नियम शुरू कर दिया।जिसके बाद काफी नियंत्रण भी हुआ।डाफी टोलप्लाज़ा पर तीन हजार गाड़ियां प्रतिदिन ओवरलोड गुजरती थी जो घटकर 500 तक आ गई थी।

 

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